टीएमसी के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अभिषेक बनर्जी ने लगाई याचिका
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। उनकी रिट याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर सकती है।
मामला टीएमसी के उन 20 सांसदों से जुड़ा है, जिन्होंने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का दावा किया था। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग भी की थी। टीएमसी का कहना है कि सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और दूसरे राजनीतिक गठन में शामिल होने के कारण उनके खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है।
अभिषेक बनर्जी ने पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इन 20 सांसदों के खिलाफ अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में जल्द कार्रवाई की मांग की गई थी। अब उन्होंने अयोग्यता की कार्यवाही में हो रही कथित देरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मानसून सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने इन 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की थी। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे अयोग्यता याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
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