चेक बाउंस मामला: ‘अहंकार को सही जगह रखो’; सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को फटकारा, पैसे जमा करने के लिए दिया एक दिन का वक्त
नई दिल्ली। चेक बाउंस से जुड़े मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल एक और मौका मिला है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तय समय में भुगतान नहीं करने पर अभिनेता के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और बकाया राशि जमा करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया।
मामला मुरली प्रोजेक्ट्स से जुड़े करीब 5 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन और उससे जुड़े चेक बाउंस मामलों का है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले राजपाल यादव को तीन महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अभिनेता को बकाया राशि के भुगतान की शर्त पर राहत मिलती रही है।
सोमवार की सुनवाई में अदालत ने कहा कि 15 सितंबर को राजपाल यादव को भुगतान के लिए समय दिया गया था, लेकिन तय अवधि में राशि जमा नहीं की गई। अभिनेता की ओर से अदालत को कुछ डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बताया गया और कहा गया कि बैंक में उनकी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, अदालत ने इस पर संतोष नहीं जताया।
सुनवाई के दौरान पीठ ने भुगतान में लगातार हो रही देरी पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि अदालत के आदेश का पालन होना चाहिए। अदालत ने राजपाल यादव को मंगलवार तक भुगतान करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 15 सितंबर को भी राजपाल यादव को अंतिम अवसर देते हुए दो करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। अब अदालत के ताजा निर्देश के बाद भुगतान और आगे की कानूनी कार्यवाही पर सभी की नजर है।
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