बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: अनमोल बिश्नोई की कस्टडी पर कोर्ट सख्त, 28 अक्टूबर तक मांगा जवाब
मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने आरोपी अनमोल बिश्नोई की कस्टडी हासिल करने के लिए पुलिस की ओर से उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड मांगा है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 28 अक्टूबर तक विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।
बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष मकोका अदालत ने पूछा कि अनमोल बिश्नोई को अपनी हिरासत में लेने और मामले की जांच के लिए उससे पूछताछ करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। अदालत का यह निर्देश बाबा सिद्दीकी के परिवार की ओर से पुलिस की कार्रवाई में देरी को लेकर उठाए गए सवालों के बाद आया है।
सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील महेश मुले ने बताया कि जांच अधिकारी मौजूद नहीं हैं और उन्होंने स्वयं की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए अगली सुनवाई तक का समय मांगा। वहीं, बाबा सिद्दीकी के परिवार की ओर से पेश वकीलों प्रदीप घरत और त्रिवंकुमार करनानी ने समय देने का विरोध किया। उनका आरोप था कि अभियोजन पक्ष पहले के आदेशों का पालन करने में देरी कर रहा है।
इससे पहले 10 जुलाई को विशेष अदालत ने पुलिस को अनमोल बिश्नोई की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्प अपनाने का निर्देश दिया था। पांच अगस्त को अदालत ने जांच अधिकारी से यह भी पूछा था कि आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने के संबंध में पहले दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया।
अनमोल बिश्नोई फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में लिए जाने के बाद से वहां रखा गया है। केंद्र सरकार के आदेश के कारण उसे जेल से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध होने की बात भी पुलिस ने अदालत में कही है। हालांकि, अदालत में पहले यह सवाल उठ चुका है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और संबंधित अदालतों की अनुमति लेकर पूछताछ जैसे कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते हैं।
बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को मामले में वांछित आरोपी के रूप में नामजद किया है। अदालत ने फिलहाल पुलिस से अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
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