सौरव दास और आशुतोष रांका जेल से रिहा, ₹50 हजार के बॉन्ड और लिखित आश्वासन पर मिली राहत
नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को लिखित माफीनामा, शपथ पत्र और शांति बनाए रखने का आश्वासन देने के बाद रिहाई का आदेश दिया। जेल से बाहर आने पर सीजेपी के नेताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया।
दोनों नेता पिछले सात दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। यह मामला दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध स्थल के रूप में गैर-अधिसूचित किए जाने के बावजूद वहां प्रदर्शन करने और पहले दिए गए शांति संबंधी बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
सुनवाई के दौरान सौरव दास और आशुतोष रांका ने अदालत को लिखित आश्वासन दिया कि जंतर-मंतर को कानून के अनुसार दोबारा अधिसूचित किए जाने तक वे वहां विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। उन्होंने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा भविष्य में किसी भी प्रदर्शन को संविधान के दायरे में रखने की प्रतिबद्धता भी जताई।
विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऋतु राज ने दोनों को जांच पूरी होने तक 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानतदार संबंधी बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया। शर्तें पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का आदेश जारी किया गया। अदालत ने माना कि लिखित आश्वासन और बॉन्ड के जरिए शांति बनाए रखने की शर्तें सुनिश्चित की जा सकती हैं, इसलिए फिलहाल न्यायिक हिरासत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
इससे पहले पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका जताते हुए दोनों की हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने लिखित आश्वासन और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद रिहाई का फैसला सुनाया। मामले की जांच अभी जारी है और अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
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