राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट की सुनवाई 4 दिसंबर तक स्थगित

Thursday, November 20, 2025 - 15:24
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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट की सुनवाई 4 दिसंबर तक स्थगित

नई दिल्ली (आरएनआई) कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट में चल रही मानहानि मामले की कार्यवाही पर लगाई गई अंतरिम रोक को बढ़ाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर तय की है। यह मामला दिसंबर 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चीन-भारत विवाद के संदर्भ में भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी शिकायत के आधार पर लखनऊ की अदालत ने उन्हें तलब किया था।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली पीठ—जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा—ने गुरुवार को दर्ज याचिका पर सुनवाई की। याचिका में राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी वह मांग खारिज कर दी गई थी कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द किया जाए।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में ट्रायल कोर्ट की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी और उत्तर प्रदेश सरकार तथा शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। उस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल किया था कि उन्होंने 2000 वर्ग किमी भारतीय भूमि चीन के कब्जे में होने का दावा किस आधार पर किया। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति को तथ्यों की पुष्टि किए बिना ऐसे बयान देने से बचना चाहिए।

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अनुसार किसी भी आपराधिक शिकायत को स्वीकार करने से पहले अदालत को आरोपी को सुने बिना सीधे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जो इस मामले में नहीं हुआ।

सिंघवी ने आगे कहा कि शिकायत पढ़कर ही आरोप अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं और यह भी तर्क दिया कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं हैं, इसलिए कोर्ट को समन जारी करने से पहले मामले की प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर तय की है। तब तक लखनऊ की ट्रायल कोर्ट में कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होगी।

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