छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक असलम को कोर्ट ने जेल भेजा

जमानत की नामंजूर, शिक्षक का कृत्य गम्भीर अपराध माना

Thursday, April 13, 2023 - 11:15
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गुना। विकासखंड गुना के एकीकृत हाई स्कूल ग्राम हरिपुर की कक्षा 8 की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक मोहम्मद असलम खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले इस चर्चित मामले में आरोपी को कानूनी प्रावधान की पूर्ति न होने के चलते जमानत मिल गई थी।

केंट थाना पुलिस ने बुधवार को इंवेस्टीगेशन पूरा कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश और पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इस दौरान आरोपी को भी कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी की ओर से जमानत याचिका पेश है जिस पर पक्ष रखने के लिए कोर्ट ने पीड़िता को भी बुलाया। पीड़िता की ओर से वकील दीपक कुमार रजक, शेलेंद्र सिंह रघुवंशी और विक्रम सिंह शाक्य ने आरोपी की जमानत याचिका पर यह कहते हुए आपत्ति दर्ज की कि आरोपी पूर्व में भी स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी रहा है तथा पीड़िता के परिजनों पर भी राजीनामा के लिए दबाव बना रहा है। आरोपी स्कूल की अन्य छात्राओं के साथ भी छेड़छाड़ करता है यदि इसे जमानत दी गई तो ये घटना की पुनरावृत्ति करेगा।  जज वर्षा शर्मा ने जमानत याचिका पर सुनवाई उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं माना और शाम को जमानत याचिका को खारिज कर आरोपी असलम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब है कि पीड़ित छात्रा की रिपोर्ट पर केंट थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले के सामने आने के बाद जनता में रोष फैल गया था। हिंदू संगठनों ने चक्काजाम और प्रदर्शन किया था।

पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 साल से कम सजा के मामलों में दी गई गाइड लाइन का पालन करने में चूक कर दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी होने के कारण दर्शाए बिना हिरासत में लिए जाने का लाभ उसे कोर्ट में मिला था। रिमांड ड्यूटी में चार्ज में रहे जज मोहित श्रीवास्तव ने आरोपी को छोड़ने का आदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के चलते केस की विवेचक एसआई चंचल तिवारी को नोटिस जारी किया था।

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