सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, शस्त्र लाइसेंस मामले में गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली कथित रूप से गायब कराने के मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है।
अफजाल अंसारी के खिलाफ 22 जुलाई 2026 को गाजीपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्होंने संबंधित शस्त्र लिपिकों के साथ मिलीभगत कर शस्त्र लाइसेंस की मूल पत्रावली गायब कराई। इसी एफआईआर को निरस्त कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई तक अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
मामले में तत्कालीन शस्त्र लिपिक गौरीशंकर लाल और शस्त्र लिपिक द्वितीय सुग्रीव तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 409, 120-बी, 419 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 21, 25 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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