57 क्विंटल सिक्कों का मामला: सीसीटीएनएस में कॉइनेज एक्ट की धाराएं नहीं, तकनीकी कारण से एफआईआर अटकी
हाथरस में 57 क्विंटल सिक्कों की बरामदगी के मामले में तकनीकी कारणों से अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) में कॉइनेज एक्ट, 2011 की संबंधित धाराएं उपलब्ध नहीं होने के कारण रिपोर्ट दर्ज करने में दिक्कत आ रही है। मुख्यालय को ई-मेल भेजकर समस्या से अवगत कराया गया है और सोमवार तक एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई गई है।
शनिवार को एसडीएम सदर राजबहादुर ने गोपनीय सूचना के आधार पर हनुमान गली निवासी नवीन समादिया की नयागंज स्थित दुकान और घर पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान कुल 106 कट्टों में भरे एक, दो और पांच रुपये के सिक्के बरामद किए गए, जिनका कुल वजन लगभग 57 क्विंटल बताया गया। अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया।
नायब तहसीलदार शिव कुमार की ओर से कॉइनेज एक्ट की धारा 12 और 13 के तहत तहरीर दी गई, लेकिन सीसीटीएनएस में इन धाराओं के उपलब्ध न होने से रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। देर रात तक कोतवाली सदर में कंप्यूटर ऑपरेटर एफआईआर दर्ज करने का प्रयास करते रहे।
मामले के बाद पुलिस और प्रशासन के बीच भी जिम्मेदारी को लेकर खींचतान देखने को मिली। प्रशासन ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाया, जबकि पुलिस का कहना था कि यह प्रशासनिक कार्रवाई है। बाद में नायब तहसीलदार की तहरीर पर मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।
सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि तकनीकी समस्या के समाधान के लिए मुख्यालय को सूचना भेजी गई है। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक राजीव कुमार ने कहा कि करेंसी चेस्ट की निगरानी सीधे आरबीआई करता है, इसलिए वहां से गड़बड़ी की संभावना कम है। उन्होंने नई पैकिंग में मिले सिक्कों के कारण नकली सिक्कों की आशंका सहित सभी पहलुओं की गहन जांच की आवश्यकता बताई।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)