महिला पहलवानों के शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सह-आरोपी विनोद तोमर को भी आरोपों से मुक्त कर दिया।
फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि वह केवल अदालत के फैसले पर भरोसा करते हैं। फैसला आने के बाद उन्होंने इसे खुशी का दिन बताया।
यह मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब कई महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह पर अपने पद का दुरुपयोग कर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे। पहलवानों ने उनके खिलाफ कार्रवाई और उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के पद से हटाने की मांग की थी।
मामले के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब तलब किया और जांच के लिए समिति गठित की गई। जांच के दौरान बृजभूषण शरण सिंह को महासंघ के पद से हटना पड़ा तथा महासंघ का कार्यालय भी उनके आवास से स्थानांतरित कर दिया गया।
महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 15 जून 2023 को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें शील भंग, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान शामिल थे, के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।
अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया है।
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