सीमा से लगे जिलों में नकली नोटों पर आरबीआई की सख्ती, हर शाखा में लगेगी जांच मशीन; कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग
नई दिल्ली। नकली भारतीय मुद्रा (FICN) पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में स्थित सभी बैंक शाखाओं में नोटों की असलियत जांचने और छांटने वाली मशीनें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही नकदी संभालने वाले सभी कर्मचारियों को असली और नकली नोटों की पहचान संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाए।
आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि अप्रैल 2026 में जारी मास्टर निर्देश के तहत बैंकों को नकली नोटों की पहचान, जब्ती और रिपोर्टिंग के लिए पहले ही दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक के विश्लेषण में पाया गया कि कुछ बैंकों की ओर से इन निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है।
नए निर्देशों के अनुसार, बैंकों को प्राप्त होने वाले सभी नोटों की जांच मशीनों के माध्यम से की जाएगी। यदि कोई नकली नोट मिलता है तो उसे हर हाल में जब्त किया जाएगा। ऐसे नोट किसी भी स्थिति में जमा करने वाले व्यक्ति को वापस नहीं किए जाएंगे और न ही बैंक स्तर पर नष्ट किए जाएंगे। सभी नकली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) की रिपोर्ट निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित एजेंसियों को भेजना भी अनिवार्य होगा।
आरबीआई ने बैंकों से अपनी मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा कर नकली नोटों की पहचान, जब्ती और रिपोर्टिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, नकदी संभालने वाले कर्मचारियों के लिए जागरूकता और रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने को कहा गया है।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नकदी संभालने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 31 अक्टूबर 2026 तक असली नोटों की सुरक्षा विशेषताओं और नकली नोटों की पहचान संबंधी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए।
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