भू-राजस्व संहिता के विपरीत आदेश पड़ना पड़ा भारी, तहसीलदार निलंबित

Jun 9, 2026 - 12:43
Jun 9, 2026 - 13:01
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भू-राजस्व संहिता के विपरीत आदेश पड़ना पड़ा भारी, तहसीलदार निलंबित

तहसीलदार निलंबित: भू-राजस्व संहिता के विपरीत एवं अधिकारिता विहीन आदेश पारित करने पर कमिश्नर की बड़ी कार्यवाही

कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी ने तत्कालीन तहसीलदार शाहगढ़ (वर्तमान प्रभारी नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय बंडा) ज्ञानचंद राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही पदीय कर्तव्यों के दुरुपयोग करने, भू-राजस्व संहिता के विपरीत और अधिकारिता विहीन आदेश पारित करने पर की गई है।

 कलेक्टर के प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही

जारी निलंबन आदेश के अनुसार, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के आधार पर यह कदम उठाया गया है। तत्कालीन तहसीलदार शाहगढ़ एवं वर्तमान प्रभारी नायब तहसीलदार (बंडा) ज्ञानचंद राय द्वारा अपनी पदीय शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने वरिष्ठ न्यायालयों तथा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के विरुद्ध जाकर, आनन-फानन में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत अधिकारिता विहीन आदेश पारित किए।

 लापरवाही और अनुशासनहीनता का मामला

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