बेअंत सिंह हत्याकांड: दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर सुनवाई 11 मार्च तक टली, पंजाब जेल शिफ्ट करने की मांग
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। हवारा ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरण की मांग की है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरश और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर मामले को आगे की तारीख के लिए टाल दिया।
याचिका में हवारा ने दलील दी है कि वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले का निवासी है और उसके खिलाफ दिल्ली में कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उसे पंजाब की जेल में रखा जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले करीब 19 वर्षों के दौरान जेल में उसका आचरण संतोषजनक रहा है। हालांकि, रिकॉर्ड में 2004 में एक बार जेल से फरार होने की घटना का भी उल्लेख है। हवारा ने यह तर्क भी दिया कि इसी तरह के एक अन्य मामले में दोषी कैदी को तिहाड़ जेल से चंडीगढ़ जेल स्थानांतरित किया जा चुका है।
गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हवारा और अभियोजन पक्ष, दोनों की अपीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
हवारा 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय के बाहर हुए बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस आतंकी हमले में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 16 अन्य लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2007 में ट्रायल कोर्ट ने हवारा को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अक्तूबर 2010 में उम्रकैद में बदल दिया था। अदालत ने आदेश दिया था कि उसे शेष जीवन जेल में ही बिताना होगा।
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