घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग करते पाये जाने पर 77 हजार रूपये के कुल 32 गैस सिलेंडर किये जप्त
गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में जनसामान्य को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता एवं दुरूपयोग रोकने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत गुना शहर के 05 अवैध रिफिलिंग व 04 होटल हलवाई/ डेयरी कुल 09 प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक जांच करने पर 32 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए।
गुना शहरी क्षेत्र में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैध रिफिलिंग की दुकानें विनोद कुशवाह बांसखेडी से 03 सिलेंडर, राजकुमार पंत बांसखेडी से 06 सिलेंडर, गायत्री राजपूत लक्ष्मीगंज से 01 सिलेंडर, नरेन्द जैन बीजी रोड से 11 सिलेंडर, रिंकू पवार निचला बाजार से 01 सिलेंडर सहित कुल 27 घरेलू गैस सिलेंडरों के साथ 04 रिफिलर 01 तौल कांटा जप्त किये गये। इसके अतिरिक्त होटल हलवाई एवं डेयरी की दुकानें महेश डेयरी कैंट रोड से 02 सिलेंडर, राजेश अवस्थी हाट रोड से 01 सिलेंडर, राकेश जैन जैन भोजनालय से 01 सिलेंडर, राकेश शर्मा हाट रोड से 01 सिलेंडर इस प्रकार कुल 05 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किये गये। इन सभी प्रतिष्ठानों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं विनियमन आदेश 2005 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर दर्ज किए गये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।
कार्यवाही के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय, सहायक आपूर्ति अधिकारी तुलेश्वर कुर्रे एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी के द्वारा कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेंडर के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।
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