केजरीवाल की सुनवाई में नया मोड़: अतिरिक्त हलफनामा स्वीकार, CBI को जवाब दाखिल करने की अनुमति

Apr 16, 2026 - 20:25
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केजरीवाल की सुनवाई में नया मोड़: अतिरिक्त हलफनामा स्वीकार, CBI को जवाब दाखिल करने की अनुमति

अरविंद केजरीवाल से जुड़ी सुनवाई में आज अदालत में अहम मोड़ देखने को मिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए केजरीवाल ने अपना अतिरिक्त हलफनामा (एडिशनल एफिडेविट) रिकॉर्ड पर लेने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने की। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में नई कानूनी बहस की गुंजाइश बन गई है।

सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अतिरिक्त हलफनामे पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि सीबीआई अपना जवाब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केजरीवाल को उपलब्ध कराए।

सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने भी कहा कि वह सीबीआई के जवाब पर अपना पक्ष दोबारा दाखिल करेंगे। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है और इसे दोबारा पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा।

इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की नजर अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।

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