पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक से किया इनकार
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बनाए रखने का रास्ता साफ कर दिया। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले का दो महीने के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है।
डिवीजन बेंच ने मामले को सिंगल बेंच के समक्ष भेजते हुए कहा कि याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला किया जाए। इस दौरान ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे।
मामला विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के पद पर बनाए रखने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इसके खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने फिलहाल अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अदालत के इस आदेश के बाद तत्काल तौर पर ऋतब्रत बनर्जी के नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। अब इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला सिंगल बेंच की ओर से निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।
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