सीएम मान के ओएसडी राजबीर घुमन को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सीबीआई की एफआईआर बरकरार
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज एफआईआर को बरकरार रखा है।
सीबीआई ने राजबीर सिंह घुमन और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस कार्रवाई को लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजबीर सिंह घुमन को गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं की गई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है और मामले से जुड़े अंतिम निष्कर्ष जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होंगे।
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