सुहैल अहमद थोकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूएपीए मामले में मिली जमानत
कश्मीर घाटी में कथित आतंकी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी Suhail Ahmad Thoker को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी National Investigation Agency द्वारा दर्ज यूएपीए मामले में उन्हें जमानत दे दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया।
सुहैल अहमद थोकर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यूएपीए और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। एनआईए का आरोप था कि वह कश्मीर में कथित आतंकी साजिश से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि आरोपी 5 अक्टूबर 2021 से लगातार जेल में बंद है और लंबे समय से हिरासत में रहने के बावजूद मामले का ट्रायल अभी पूरा नहीं हो सका है।
अदालत ने माना कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लग सकता है। ऐसे में लंबे समय तक बिना अंतिम निर्णय के आरोपी को जेल में रखना उचित नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुहैल अहमद थोकर को सशर्त जमानत देने का फैसला किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे दोबारा एनआईए की हिरासत में भेजा जा सकता है।
इस फैसले को यूएपीए मामलों में लंबे समय तक हिरासत और ट्रायल में देरी से जुड़े कानूनी पहलुओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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