वाराणसी फायरिंग केस में बड़ा फैसला: सभी आरोपी बरी, अभय सिंह का पलटवार—‘धनंजय खुद अपराधी’
वाराणसी (आरएनआई) वाराणसी के बहुचर्चित 2002 फायरिंग मामले में विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया।
यह घटना 4 अक्टूबर 2002 की है, जब नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले पर कथित तौर पर फायरिंग की गई थी। इस हमले में धनंजय सिंह, उनके गनर और चालक समेत कई लोग घायल हो गए थे। मामले में अभय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था।
लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
फैसले के बाद विधायक अभय सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। उन्होंने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि धनंजय सिंह ही इस पूरे मामले में वास्तविक रूप से दोषी हैं।
वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है और मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
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