राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में FIR का आदेश: हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंपी जाए।
यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने पहले राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामले में नई कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी और तथ्यों की विस्तृत जांच की जाएगी।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने भी मामले की जांच CBI से कराने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पहले FIR दर्ज की जाए और फिर मामले को CBI को ट्रांसफर किया जाए।
यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय नागरिकता, पासपोर्ट अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी FIR की मांग को ठुकरा दिया गया था।
अब इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद जांच एजेंसियां आरोपों की सच्चाई की पड़ताल करेंगी, जिससे आगे की कानूनी दिशा तय होगी।
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