प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा आदेश जारी

Friday, May 16, 2025 - 19:44
Updated: 1 year ago
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प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक माल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा आदेश जारी

गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्‍याल द्वारा गुना शहर के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक माल वाहनों (जिनका वजन लदान रहित 7.05 टन से अधिक हो) का प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्‍टर श्री कन्‍याल द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अन्तर्गत गुना शहर में यातायात के बढ़ते हुये दबाव के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये, गुना शहर के विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक माल वाहनों (जिनका वजन लदान रहित 7.05 टन से अधिक हो) का प्रवेश प्रतिबंधित किये गये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। इस अवधि में स्कूल बसें, पेट्रोलियम, एल.पी.जी., पुस्ततकों/कागज व डेयरी उत्पाद वाले वाहनों को शहर में आवागमन की छूट रहेगी।

जारी आदेशानुसार उपरोक्त वर्णित माल वाहन गुना नगरीय क्षेत्र में मारुति शोरूम गुना से शहर में भुल्लनपुरा, बूढे़ बालाजी, हनुमान चौराहा से शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उपरोक्त वर्णित माल वाहन जो अशोकनगर की ओर से आना-जाना करेंगे वे बिलोनिया बायपास, नानाखेड़ी मंडी गेट, हनुमान चौराहा, कैंट चौराहा होते हुये चलेंगे एवं प्रतिबंधित समय में नानाखेड़ी मण्डी को छोडकर मुख्य सड़क से जुड़ी अन्य सड़कों में प्रवेश नहीं करेंगे। स्कूली वाहन, स्कू़ल/कॉलेज की पुस्तक के/कागज, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दूध, एलपीजी गैस के ऐसे मालवाहन जो शहर के भीतर ही प्रतिष्ठानों पर लोडिंग-अनलोडिंग करेंगे को प्रतिबंधित समय में शहरी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी। व्यवसायिक कार्य में लगे ट्रैक्टर ट्राली का भी प्रतिबंधित क्षेत्र में सुबह 11:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित होगा। किसी विशेष भारी वाहन को विशेष परिस्थितियों में शहर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकेंगी। 

प्रतिबंधित घोषित किये गये क्षेत्र में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 116 के अन्तर्गत नियमों का पालन किये जाने हेतु उक्त मार्गों के प्रवेश स्थान पर आवश्यक सूचना सहज गोचर स्थानों पर लगाने तथा उक्त आदेश का क्रियान्वयन किये जाने हेतु यातायात पुलिस की तैनाती करते हुए भारी वाहनों के प्रवेश को रोका जायेगा। उक्त आदेश दिनांक 16 मई 2025 से दिनांक 15 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

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