जिले को जल अभावग्रस्त घोषित होने के बाद भी, अनाधिकृत रूप से नलकूप खनन करते पाये जाने पर 10 हजार ₹ अर्थदंड अधिरोपित

Sunday, March 30, 2025 - 17:02
Updated: 2 years ago
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जिले को जल अभावग्रस्त घोषित होने के बाद भी, अनाधिकृत रूप से नलकूप खनन करते पाये जाने पर 10 हजार ₹ अर्थदंड अधिरोपित

गुना (आरएनआई) बीते दिवस की सायंकाल 06:15 बजे ग्राम वटावदा, तहसील चांचौड़ा अंतर्गत वटावदा-मृगवास रोड पर  रामप्रसाद माली निवासी ग्राम वटावदा के खेत पर एक बोरिंग मशीन द्वारा बगैर सक्षम अनुमति नलकूप खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर सहायक यंत्री, उपयंत्री पी.एच.ई. चांचौड़ा व मयंक खेमरिया तहसीलदार चांचौड़ा, शुभम जैन नायब तहसीलदार चांचौड़ा मौके पर पहुंचे तथा नलकूप की मशीन KA01MP7593 के द्वारा बिना पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से नलकूप खनन करते पाये जाने पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत प्रकरण तैयार किया गया तथा नलकूप की मशीन को थाना मृगवास में सुपुर्द किया गया।

अनावेदक श्री श्रवण पर अनाधिकृत रूप से नलकूप खनन पर राशि 10000/- रूपये (दस हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। 

ज्ञात है कि कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा संपूर्ण गुना जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है तथा निजी नलकूप के खनन व पुराने नलकूपों की सफाई पर वर्ष 2024-25 वर्षाऋतु आने या अन्य आदेश होने तक प्रतिबन्ध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों अथवा अति आवश्यकता होने पर नलकूप खनन/पुराने नलकूप की सफाई/नलकूप का गहरीकरण की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है।

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