आगरा (आरएनआई)। रसोई गैस बुकिंग को लेकर फैलाई जा रही खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है। सरकार ने एलपीजी रीफिल बुकिंग की समयसीमा में किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए कहा है कि मौजूदा नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी रीफिल बुकिंग की समयसीमा 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन ही बनी हुई है। यह नियम सभी प्रकार के घरेलू गैस कनेक्शनों पर समान रूप से लागू होता रहेगा।
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग नई समयसीमा तय की गई है। इनमें 45 दिन, 35 दिन और 25 दिन जैसी अलग-अलग अवधि का जिक्र किया गया था। सरकार ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है।
मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
दरअसल, मंगलवार को ऐसी खबरें सामने आई थीं कि तेल कंपनियों ने गैस सिलिंडर की बुकिंग अंतराल में बदलाव किया है। इनमें ‘छोटू’ 5 किलो सिलिंडर, 10 किलो कंपोजिट सिलिंडर और 14.2 किलो घरेलू सिलिंडर के लिए अलग-अलग समयसीमा की बात कही गई थी। हालांकि, अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
गैस आपूर्ति को लेकर स्थानीय स्तर पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। आगरा में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने ऑयल कंपनियों और पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने कहा कि व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अब उनके औसत उपभोग का केवल 10 से 20 प्रतिशत ही आवंटित किया जाएगा। साथ ही जमाखोरी या घरेलू सिलिंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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