गुना जिले की नगरीय निकायों में 31 दिसंबर 2016 के बाद की कालोनियों को किया गया चिन्हित

Wednesday, June 21, 2023 - 18:45
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गुना। सहायक परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार जिले की समस्त नगरीय निकायों में दिनांक 31.12.2016 के बाद की चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में म०प्र० नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 नियम 23 (3) अंतर्गत प्रारंभिक सूचना के उपरांत जांच कराई गई।
जांच में जिन खसरा नंबरों में शासकीय भूमि दर्ज पाई गई उन अनाधिकृत कालोनियों को हटाते हुए नगरीय निकायों में कुल चिन्हित कॉलोनी क्रमशः नगर पालिका परिषद गुना कुल चिन्हित कॉलोनी 129 में से 44, नगर पालिका राघौगढ़ 32 में से 11, नगर परिषद आरोन 23 में से 14, नगर परिषद चाचौड़ा 22 में से 09, नगर परिषद कुंभराज 06 में से 03 एवं नगर परिषद मधुसूदनगढ़ 06 में से 06 इस प्रकार कुल 218 चिन्हित अनाधिकृत कालोनियों में से 87 अवैध कालोनियों का अंतिम प्रकाशन किए जाने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों के साथ यथासंभव अनुपालन में ऐसी कॉलोनी के अभिन्यास (ले-आउट) का प्रारूप एवं नियम-3 की कंडिका-5 के अनुसार एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं सुसंगत प्रावधान के तहत (ले-आउट) अंतिम किया जावेगा।

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