सड़क चौड़ीकरण कार्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही, 13 हजार रूपये  का जुर्माना अधिरोपित

Tuesday, April 29, 2025 - 21:56
Updated: 1 year ago
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सड़क चौड़ीकरण कार्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही, 13 हजार रूपये  का जुर्माना अधिरोपित
गुना (आरएनआई) ठेकेदार राजकुमार सिंह चौहान मे. न्‍यू आर.के. कंस्‍ट्रक्‍शन कंपनी कमल सिंह का बाग शिन्‍दे की छावनी लश्‍कर ग्‍वालियर संभाग ग्‍वालियर द्वारा गुना में मारूति शोरूम से टोल टैक्‍स इंदौर बायपास रोड तक एवं ग्‍वालियर बायपास रोड से नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्‍त कार्य का निरीक्षण दिनांक 03 अगस्त 2024 को श्रम निरीक्षक  रामकुमार चौदहा द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रकार के उल्लंघन पाए गए, जिसके लिए नियोजक/ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। परंतु नियत समय सीमा में ठेकेदार द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गुना के न्यायालय में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत अभियोजन प्रकरण दायर किए गए हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं।
इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत भी ठेकेदार पर कार्यवाही करते हुए श्रमायुक्त एवं मुख्य निरीक्षक, म.प्र. शासन, इंदौर के समक्ष अभियोजन प्रकरण प्रस्तुत किया गया। ठेकेदार द्वारा बार-बार सूचना पत्रों की अवहेलना किए जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर 13,000 रूपये का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही ठेकेदार के विरूद्ध देयकों के भुगतान की कार्यवाही पर भी रोक लगायी गई है तथा अन्‍य धाराओं में न्‍यायालय में अभियोजन दायर किये जाने हेतु श्रम पदाधिकारी गुना को स्‍वीकृति प्रदान की गई है।
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