पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा जिले में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ बेहतर यातायात व्‍यवस्‍था बनाये रखने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं

Thursday, January 25, 2024 - 20:13
Updated: 3 years ago
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पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा जिले में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ बेहतर यातायात व्‍यवस्‍था बनाये रखने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं

गुना (आरएनआई) पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा जिले में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ बेहतर यातायात व्‍यवस्‍था बनाये रखने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं । इसके साथ ही जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु उनके द्वारा हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं। 

विगत कुछ दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार सिंहा द्वारा आज 25 जनवरी को गुना पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभागार में जिले के सभी बस ऑपरेटरों की मीटिंग ली गई।

 जिसमें श्रीमति रंजना कुशवाह प्रभारी आरटीओ गुना,  मानसिंह ठाकुर अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक गुना,  मनोज वर्मा डीएसपी यातायात, रक्षित निरीक्षक अजय प्रताप सिंह थाना प्रभारी यातायात गुना आदि सहित जिले के बस ऑपरेटर मौजूद रहे।

 मीटिंग में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा बस ऑपरेटरों से चर्चा कर बसों से संबंधित समस्‍त प्रकार के वैद्य दस्‍ताबेजों के साथ ही बसों को संचालित करने सहित बसों के संचालन में निम्नानुसार निर्देशों का पालन करते हुए ही बसें संचालित करने के निर्देश बस ऑपरेटरों को दिये गये :- बसों का परमिट लेकर निर्धारित मार्ग पर ही बसें संचालित करें ।

बसों का वैद्य फिटनेस, बीमा, प्रदूषण कार्ड आदि दस्तावेज वाहन में रखें।  

सभी वाहनों में HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) शीघ्र लगवाएं ।

बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस एवं परिचालक लाइसेंस साथ में लेकर चलें ।

वाहन का टेक्स समय पर जमा करें ।

वाहन में अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स अच्छी स्थिति में रखें ।

वाहनों को अच्छी स्थिति में रखा जावे ।

चालक एवं परिचालक ड्यूटी टाइम पर निर्धारित गणवेश में रहें ।

वाहन की इमरजेंसी गेट अच्छी स्थिति में होने चाहिए ।

वाहन संचालन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन करें ।

 अंत में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा द्वारा बस ऑपरेटरों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए ही बसें संचालित करने की समझाइश देने के साथ ही यदि इसके बाद भी बसें  बिना सभी वैद्य दस्तावेजों के संचालित होना पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी।

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