नीट-यूजी पुनः परीक्षा विवाद: जुलाई में होगी अगली सुनवाई, जस्टिस नरसिम्हा की पीठ करेगी मामले पर विचार
नई दिल्ली (आरएनआई) नीट-यूजी 2026 पुनः परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जो पहले से ही नीट-यूजी से संबंधित अन्य मामलों पर विचार कर रही है।
मामला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के उस निर्णय से जुड़ा है, जिसके तहत कथित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है, जबकि पुनः परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए के निर्णय को निरस्त करने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला जुलाई में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय नियमित कार्यवाही के लिए पुनः खुलेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चूंकि संबंधित पीठ पहले से ही नीट-यूजी से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई कर रही है, इसलिए सभी संबंधित मुद्दों पर एक साथ विचार किया जा सकेगा।
नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर देशभर में व्यापक चर्चा हुई है। अब छात्रों, अभिभावकों और संबंधित पक्षों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और सीबीआई जांच की प्रगति पर टिकी हुई हैं।
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