नहीं कम हो रही इमरान खान और बुशरा बीबी की मुश्किलें, तीसरे तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में केस दर्ज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही करीब 200 मामलों में जेल की हवा खा रहे इमरान और बुशरा बीबी के खिलाफ तीसरे तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में केस दर्ज किया गया है।

Wednesday, August 21, 2024 - 08:05
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नहीं कम हो रही इमरान खान और बुशरा बीबी की मुश्किलें, तीसरे तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में केस दर्ज

पाकिस्तान (आरएनआई) पाकिस्तान के भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार का एक नया मामला दर्ज किया। यह तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में तीसरा मामला है, जिसमें पहला मामला पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा मामला एनएबी की तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज किया गया था।

तोशाखाना भ्रष्टाचार का नया मामला राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की तरफ की गई जांच पर आधारित है, जिसमें राज्य के भंडार से आभूषण की खरीद में नियमों के कथित उल्लंघन के बारे में बताया गया है, जहां सभी उपहार संग्रहित किए जाते हैं, जिन्हें विदेश यात्राओं के दौरान शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को प्रस्तुत किया जाता है।

एनएबी की ओर से, इसके जांच अधिकारी मोहसिन हारून और केस अधिकारी वकार हसन ने मामले के दस्तावेज यहां एक जवाबदेही अदालत में प्रस्तुत किए। इससे पहले, एनएबी ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले में पूर्व प्रथम दंपत्ति की जांच की थी, जहां वे पिछले साल से कैद हैं। वे अपने कार्यकाल के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों के कथित दुरुपयोग के लिए जांच के दायरे में हैं।

एनएबी के आरोपों के अनुसार, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर तोशाखाना से 75 मिलियन रुपये मूल्य का एक आभूषण सेट खरीदने और नियमों का उल्लंघन करके इसे बेचने का आरोप है। इमरान खन को 5 अगस्त, 2023 को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उनकी सजा निलंबित कर दी गई और उन्हें जमानत दे दी गई।

मामले में, इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मामूली कीमत चुकाने के बाद तोशाखाना से महंगे आभूषण रखने के मामले में दोषी ठहराया था।इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने अप्रैल में उनकी सजा को निलंबित कर दिया था।

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