एनपीएस से बाहर निकलने के नियमों में किया गया बदलाव

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि निकासी या योजना से बाहर निकलने के दौरान अंशधारक के बैंक खातों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कोष का समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के लिए अब तत्काल बैंक खाते का सत्यापन कराना अनिवार्य है।

Saturday, October 28, 2023 - 11:20
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एनपीएस से बाहर निकलने के नियमों में किया गया बदलाव

नई दिल्ली, (आरएनआई) पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि निकासी या योजना से बाहर निकलने के दौरान अंशधारक के बैंक खातों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) कोष का समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के लिए अब तत्काल बैंक खाते का सत्यापन कराना अनिवार्य है। 

यह बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेनी-ड्रॉप मेथड के जरिए होगा। पीएफआरडीए के 25 अक्टूबर, 2023 के परिपत्र के अनुसार, निकास/निकासी अनुरोधों को संसाधित करने और ग्राहक बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए नाम मिलान के साथ सफल पेनी-ड्रॉप सत्यापन आवश्यक है।\

यदि सीआरए पेनी ड्रॉप की पुष्टि करने में असमर्थ है, तो पेंशन नियामक ने कहा कि ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी में निकास/निकासी या परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि पेनी ड्रॉप सत्यापन विफल रहता है, तो कारण की परवाह किए बिना, सीआरए उचित जांच-पड़ताल प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी में संशोधन करने के लिए संबंधित नोडल कार्यालय / मध्यस्थ के साथ इस मुद्दे को उठाएगा। 

सीआरए मोबाइल और ईमेल के माध्यम से पेनी ड्रॉप विफलता के बारे में ग्राहक को सूचित करेगा, और उन्हें नोडल अधिकारी या पीओपी से संपर्क करने की सलाह देगा।

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