इमरान खान की जेल में ही रहेंगी उनकी पत्नी बुशरा, कोर्ट ने याचिका पर सुनाया स्थानांतरण का फैसला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने उच्च न्यायालय में खुद को निजी जेल से अडियाला जेल में स्थानांतरण की याचिका दायर की थी। न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अडियाला जेल में भेजने का आदेश जारी किए हैं।

Wednesday, May 8, 2024 - 14:30
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इमरान खान की जेल में ही रहेंगी उनकी पत्नी बुशरा, कोर्ट ने याचिका पर सुनाया स्थानांतरण का फैसला

नई दिल्ली (आरएनआई) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पत्नी को बुधवार को बड़ी कानूनी जीत मिली है। बुशरा बीवी ने उच्च न्यायालय में खुद को निजी जेल से अडियाला जेल में स्थानांतरण की याचिका दायर की थी। न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अडियाला जेल में भेजने का आदेश जारी किए हैं।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद उनकी पत्नी को दो मामले में दोषी पाया गया था। 49 वर्षीय बुशरा बीवी को इस्लामाबाद के उपनगरीय इलाके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक की हवेली बनिगाला में कैद किया गया था। इस्लामाबाद अदालत द्वारा तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें और इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बुशरा बीबी को इस साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि बुशरा बीवी 'गैर-इस्लामिक' विवाह मामले में हिरासत में हैं। जबकि इमरान खान भी अन्य मामलों में जेल में बंद हैं। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता से हटने के बाद से, क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर को सिफर (गुप्त राजनयिक संचार) मामले सहित कम से कम चार मामलों में दोषी ठहराया गया है।

जब से बुशरा निजी हेवली बनिगाला में कैद थीं, जबकि इमरान खान रावलपिंडी में हाई सिक्योरिटी आदियाला जेल में रखे गए हैं। इस पर बुशरा बीवी ने अदियाला जेल में वापस भेजे जाने की मांग की थी। उन्होंने बनिगाला में रखने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने पिछले सप्ताह मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को इस फैसला सुनाया गया जिसमें अदालत ने बनिगाला को अमान्य घोषित कर दिया और बुशरा बीवी को आदियाला जेल में भेजने का आदेश दिया। बहा जा रहा है कि यह फैसला बीबी और उनके पति के लिए एक जीत के रूप में आया है, जिन्होंने पाकिस्तान की उच्च अदालतों में अपने खिलाफ विभिन्न मामलों को चुनौती दी है।

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