अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
Abhishek Banerjee को Calcutta High Court से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने निर्देश दिया कि 31 जुलाई तक West Bengal Police अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कदम नहीं उठाएगी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत कुछ शर्तों के साथ दी गई है।
कोर्ट ने कहा कि Abhishek Banerjee को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और पुलिस द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अदालत की इस टिप्पणी के बाद फिलहाल उनके खिलाफ किसी गिरफ्तारी या सख्त कानूनी कार्रवाई पर रोक लग गई है।
यह मामला अमित शाह को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा बताया जा रहा है, जिस पर राजनीतिक और कानूनी हलकों में लगातार चर्चा बनी हुई है। हाईकोर्ट के इस आदेश को तृणमूल कांग्रेस के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि मामले की अगली सुनवाई तक राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है।
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