मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कार्यकाल समाप्ति को लेकर दायर थी याचिका
मध्य प्रदेश में राज्यपाल के कार्यकाल के समापन और नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर चल रही कानूनी और संवैधानिक बहस के बीच जबलपुर हाईकोर्ट से एक अहम अपडेट सामने आया है। प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।
यह जनहित याचिका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एम.ए. खान और अन्य की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को अपने पद की शपथ ली थी और उनका पांच साल का निर्धारित कार्यकाल 7 जुलाई 2026 को पूर्ण हो चुका है।
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