सुप्रीम कोर्ट से पिनराई विजयन को राहत, CMRL मामले की जांच पर एक सप्ताह की रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास को कथित CMRL रिश्वत मामले में अंतरिम राहत दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की जांच पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। अदालत ने विजयन और अन्य आरोपियों को केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील करने की अनुमति भी दी।
यह मामला कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से साझा की गई जानकारी के आधार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। आरोप है कि CMRL ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के नाम पर एक्सालॉजिक को करीब 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होना अभी बाकी है।
केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 9 अक्टूबर को विजयन, वीणा, मोहम्मद रियास और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आरोपियों ने इस आदेश को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को खंडपीठ के समक्ष अपील करने का अवसर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल एफआईआर बनी रहेगी, लेकिन जांच एक सप्ताह तक आगे नहीं बढ़ेगी। मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। अब केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ आगे की सुनवाई में इस विवाद पर विचार करेगी।
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