शिखा इन अग्निकांड का असर: कोलकाता में 919 होटल-गेस्ट हाउस को बंदी नोटिस, सिर्फ 41 मिले मानकों पर खरे
कोलकाता। शिखा इन गेस्ट हाउस में आग लगने से नौ लोगों की मौत के बाद कोलकाता में होटल और गेस्ट हाउस की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक करीब 960 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 919 होटल और गेस्ट हाउस में अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं मिलने पर अस्थायी बंदी के नोटिस जारी किए गए हैं। केवल 41 प्रतिष्ठान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए।
अधिकारियों के अनुसार, राज्य अग्निशमन सेवा विभाग, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस की संयुक्त टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण किया। कोलकाता में करीब 3,700 होटल और गेस्ट हाउस संचालित हैं, जिनमें से लगभग 960 की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी आगे जारी रहेगा।
शिखा इन में आग के बाद बढ़ी कार्रवाई
मध्य कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन गेस्ट हाउस में 19 अगस्त की सुबह आग लग गई थी। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें सात बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे। घटना के बाद प्रशासन ने शहर के होटल और गेस्ट हाउस में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच शुरू कर दी।
बंदी नोटिस वाले प्रतिष्ठानों को करना होगा सुधार
अधिकारियों ने बताया कि जिन होटल और गेस्ट हाउस को बंदी के नोटिस दिए गए हैं, उन्हें निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुसार जरूरी सुधार करने होंगे। इसके बाद उन्हें अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (आरएफएससी) का नवीनीकरण कराना होगा। प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही वे दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे और संचालन शुरू करने की अनुमति प्राप्त कर पाएंगे।
करीब एक चौथाई प्रतिष्ठानों की जांच पूरी
शहर में संचालित करीब 3,700 होटल और गेस्ट हाउस में से लगभग 960 का निरीक्षण हो चुका है। यानी अब तक करीब एक चौथाई प्रतिष्ठानों की जांच की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, अभियान आगे भी जारी रहेगा और बाकी होटल तथा गेस्ट हाउस में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।
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