मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता भाजपा नेता महेश श्रीश्रीमल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए कथित अपमानजनक शब्दों से उनकी और भाजपा समर्थकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसी शिकायत के आधार पर मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने अगस्त 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया था।
राहुल गांधी ने समन और मामले की कार्यवाही को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, 8 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए समन रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि टिप्पणी में किसी राजनीतिक दल का स्पष्ट नाम नहीं लिया गया था और शिकायत की वैधता पर सवाल उठाए गए। अब शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के आदेश और मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी। फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक रहेगी और मामले में आगे की सुनवाई चार सप्ताह बाद होने की संभावना है।
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