पेप्सिको को राहत नहीं: ‘एनर्जी ड्रिंक’ लेबल के साथ नए उत्पादन पर रोक बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेप्सिको को ‘एनर्जी ड्रिंक’ लेबल के साथ नए पेय पदार्थों का उत्पादन करने की अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए पहले दिए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे एकल न्यायाधीश को एक सप्ताह के भीतर अपने आदेश में संबंधित कारण दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत के अनुसार, आदेश में स्पष्ट कारण दर्ज होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस फैसले से पेप्सिको को फिलहाल ‘एनर्जी ड्रिंक’ के लेबल के साथ नए पेय पदार्थ बनाने की अनुमति नहीं मिली है। अब मामले की अगली प्रक्रिया एकल न्यायाधीश के आदेश में कारण दर्ज किए जाने के बाद आगे बढ़ेगी।
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