महिला कर्मी से अशोभनीय बातचीत के आरोप में प्रभारी सीएमओ निलंबित, कमिश्नर ने की कार्रवाई

Wednesday, September 16, 2026 - 21:48
Updated: 1 month ago
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महिला कर्मी से अशोभनीय बातचीत के आरोप में प्रभारी सीएमओ निलंबित, कमिश्नर ने की कार्रवाई

रीवा संभागायुक्त ने शंकर पाण्डेय, राजस्व निरीक्षक एवं प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी चाकघाट, जिला रीवा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, कलेक्टर रीवा द्वारा 15 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित ऑडियो के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) त्योंथर की जांच रिपोर्ट का उल्लेख है।

जांच में शंकर पाण्डेय पर कंप्यूटर ऑपरेटर महिला कर्मचारी के साथ अनुचित, अमर्यादित एवं अशोभनीय वार्तालाप संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए गए। आदेश में कहा गया कि उनका कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 एवं 22(3) के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके चलते उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रहेगा।

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