9 करोड़ के इंजेक्शन के लिए हाईकोर्ट पहुंची अनिका, कोर्ट की सरकार से तीखी टिप्पणी
इंदौर (आरएनआई) गंभीर बीमारी से जूझ रही अनिका के जीवन की डोर अब कानूनी और सरकारी मदद पर टिकी है। 9 करोड़ रुपए के जीवनरक्षक इंजेक्शन के लिए अनिका का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।
मंगलवार, 16 जून 2026 को इस मामले में दूसरी बार सुनवाई हुई। इस दौरान अनिका के वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से कड़े शब्दों में पूछा कि "क्या यह बच्ची प्रदेश की लाड़ली बहना नहीं है?" अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
**सुनवाई के मुख्य अंश और वकीलों का तर्क**
अनिका की ओर से हाईकोर्ट में याचिका अधिवक्ता चंचल गुप्ता और अधिवक्ता लखन शर्मा ने दायर की है। 16 जून को हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने एक बेहद मार्मिक और तार्किक दलील कोर्ट के सामने रखी।
वकीलों ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य की सवा करोड़ 'लाड़ली बहनों' को हर माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। यदि सरकार इस योजना की राशि में से प्रति महिला सिर्फ *दो रुपये* कम कर दे, तो अनिका के इलाज का पूरा खर्च आसानी से निकल जाएगा और एक बच्ची की जान बच जाएगी।
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