22 अगस्त तक करें आवेदन, ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना का मिलेगा लाभ
हाथरस, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, हाथरस रामेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपदों के पारम्परिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जनपद हाथरस के लिए हींग एवं रेडीमेड गारमेंट को ओडीओपी उत्पाद के रूप में चयनित किया गया है।उन्होंने बताया कि ओडीओपी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत जनपद के कुशल एवं अकुशल कारीगरों, उद्यमियों तथा इच्छुक अभ्यर्थियों को हींग एवं रेडीमेड गारमेंट से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण, कटिंग एवं सिलाई (बेसिक एवं एडवांस) तथा उद्यमिता विकास का 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिभागियों के लिए अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी।उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना हेतु पात्रता की शर्तें निम्नवत हैं। आवेदन की तिथि पर अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक ने भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत संबंधित उत्पाद की टूलकिट का लाभ पिछले दो वर्षों में प्राप्त न किया हो। योजना के अंतर्गत आवेदक अथवा उसके परिवार (पति एवं पत्नी) के किसी सदस्य को केवल एक बार ही लाभ प्रदान किया जाएगा। पात्रता की शर्तों की पूर्ति के संबंध में आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उपायुक्त उद्योग ने जनपद के समस्त कुशल एवं अकुशल कारीगरों, उद्यमियों तथा इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रारूप पर सभी आवश्यक अभिलेखों सहित अपना आवेदन,msme.up.gov.in वेबसाइट पर 22 अगस्त, 2026 तक ऑनलाइन अपलोड कर योजना का लाभ प्राप्त करें।
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