महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यों में लापरवाही पर निलंबित

Tuesday, September 9, 2025 - 20:54
Updated: 1 year ago
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गुना (आरएनआई) कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजकुमार ऋषियश्वर द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रीमति संगीता विश्वकर्मा, पदस्थ उमरी, को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश में उल्लेख हैँ कि दिनांक 31 अगस्त 2025 को प्रातः 6:30 बजे ग्राम पंचायत महोदरा के मजरा उरईखाता की गर्भवती महिला श्रीमति रंजना बारेला उप स्वास्थ्य केन्द्र उमरी पहुंची थी। उस समय ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिला एवं शिशु को भर्ती नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।

उक्त परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमति विश्वकर्मा को कार्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राधौगढ़, जिला गुना नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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