नवादा में होली से पहले शराब तस्करों पर बड़ा एक्शन, लाखों की विदेशी मदिरा जब्त, काऊ मैट में लपेट कर ला रहे थे कार्टन

Friday, February 13, 2026 - 13:58
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नवादा में होली से पहले शराब तस्करों पर बड़ा एक्शन, लाखों की विदेशी मदिरा जब्त, काऊ मैट में लपेट कर ला रहे थे कार्टन

नवादा (आरएनआई) शराबबंदी वाले बिहार में तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नवादा में उत्पाद विभाग ने 57 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। जानकारी अनुसार गुरुवार को NH-20 पर फरहा मोड़ के पास झारखंड से बिहार लाई जा रही लाखों की शराब जब्त की गई है। मालूम हो कि यह बिहार में शराब तस्करी का एक प्रमुख रूट है। इस मामले में तस्करों ने काफी चालाकी दिखाई। उन्होंने शराब के कार्टनों को ‘Cow Mat’ में लपेटकर या उनके चारों ओर छिपाकर पिकअप वाहन के बीच में रखा था।

हालांकि, उत्पाद टीम की गहन तलाशी के बाद 57 कार्टन (कुल 1704 बोतलें, 507.960 लीटर) बरामद हुईं। मौके पर से गिरफ्तार चालक अमित कुमार (बोकारो, झारखंड निवासी) ने पूछताछ में बताया कि शराब झारखंड से हाजीपुर ले जाई जा रही थी, और इन्हें होली से पहले बिहार में बेचने की तैयारी थी। शराब के साथ ही वाहन भी जब्त कर लिया गया है। ऐसी कार्रवाई बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद जारी तस्करी रैकेट को उजागर करती है। झारखंड से बिहार में शराब की खेप अक्सर NH-20 जैसे हाईवे से आती है और तस्कर नए-नए तरीके जैसे गुप्त तहखाने, मैट में छिपाना आदि अपनाते हैं। विभाग आगे पूछताछ कर रैकेट के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के संबंध में अधिकारी ने कहा कि हमने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। रैकेट के सरगना का पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि बिहार देश का पहला ऐसा बड़ा राज्य है, जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। महिलाओं और सामाजिक संगठनों की लंबे समय से उठ रही मांग के बाद राज्य सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया। इसका उद्देश्य केवल शराब रोकना नहीं, बल्कि इससे जुड़ी सामाजिक बुराइयों पर लगाम लगाना बताया गया।

कानून के तहत क्या क्या है अपराध ?

बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई। इसके लिए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 बनाया गया। इस कानून के तहत राज्य में देशी और विदेशी शराब के निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण, परिवहन और सेवन—सब पर पूरी तरह रोक है।शराब पीना, घर में रखना, किसी को पिलाना या बेचने में मदद करना—ये सभी इस कानून के तहत अपराध हैं। यहां तक कि शराब ले जाने वाले वाहन और जिस घर या जगह से शराब बरामद होती है, उसे जब्त करने का भी प्रावधान है।

सन्नी भगत की रिपोर्ट

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SUNNY BHAGAT

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