जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। पाकिस्तान को कथित रूप से संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने के आरोपों का सामना कर रहीं ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर Jyoti Malhotra को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इस स्तर पर जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी पर पड़ोसी देश को संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराने के गंभीर आरोप हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों को अत्यंत गंभीरता से देखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा, “हम नहीं मानते कि इस मामले में जमानत दी जानी चाहिए। वे मुकदमे का सामना करें।”
ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की निवासी हैं और “ट्रैवल विद जो” नाम से एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल संचालित करती थीं। जांच एजेंसियों के अनुसार, उन्हें 16 मई 2025 को हिसार स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। एजेंसियों का आरोप है कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों के संपर्क में थीं और उन्होंने भारत से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं साझा कीं। इन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के तहत जांच जारी है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्योति मल्होत्रा को अब निचली अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया और मुकदमे का सामना करना होगा। हालांकि, आरोपों की अंतिम सत्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
इसी बीच एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने All India Institute of Medical Sciences (एम्स) के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। एक वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में निर्देश के बावजूद व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल न करने पर अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया है।
जस्टिस Ahsanuddin Amanullah और जस्टिस R. Mahadevan की पीठ ने कहा कि पूर्व आदेश के अनुसार कार्यकारी निदेशक को स्वयं हलफनामा दाखिल करना था, लेकिन उनकी ओर से एम्स के उप सचिव निशांत कुमार को अधिकृत कर दिया गया। अदालत ने इसे आदेशों की अवहेलना मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और अगली सुनवाई 7 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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