गुना में शांति समिति की बैठक सम्पन्न, कलेक्टर बोले– आपसी सहयोग और नियमों के पालन के साथ मनाएं त्योहार

Friday, September 19, 2025 - 20:12
Updated: 1 year ago
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गुना में शांति समिति की बैठक सम्पन्न, कलेक्टर बोले– आपसी सहयोग और नियमों के पालन के साथ मनाएं त्योहार
गुना (आरएनआई) गुना शहर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाए जाने के लिए पूरे प्रदेश में पहचान रखता है। इस परंपरा को कायम रखते हुए आगामी माह में होने वाले विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को शांति, समन्वय और कानून व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर किशोर ने कहा कि “गुना शांति का टापू है, यहाँ के नागरिक हमेशा मेल-जोल और सहयोग की मिसाल पेश करते आए हैं। आगामी सभी त्योहार भी आपसी सहयोग और प्रशासनिक नियमों के पालन के साथ मनाए जाएं, इसमें जिलेवासियों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।”
बैठक में विधायक गुना पन्नालाल शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, पूर्व विधायक श्री सलूजा अन्य जनप्रतिनिधि तथा पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी सहित अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।
अपर कलेक्टर ने आगामी चार माह में आयोजित होने वाले प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी देते हुए कहा कि “कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, आगे भी सख्ती बरती जाएगी।”
बैठक में पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने सुरक्षा प्रबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा आयोजनों में झांकी संचालकों को अपने वालंटियर्स की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, “चक्‍काजाम करने वाले या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
त्योहारों में जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ प्रमुख दिशा-निर्देश जारी किए हैं —
• डीजे में मध्‍यम आकार के स्‍पीकर निर्धारित डेसीबल मापदण्‍ड के अनुसार चला सकेंगे।
• रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
• आयोजन स्थल पर प्रत्येक 50 व्यक्तियों पर एक वालंटियर की तैनाती 
अनिवार्य होगी, वालंटियर निर्धारित ड्रेस में रहेंगे। 
• झांकी समितियों द्वारा दिन में 2 एवं रात्रि के समय 4 वॉलेटियर की तैनाती सुनिश्चित की जाए।
• कानून व्‍यवस्‍था से संबंधित उल्लंघन की शिकायतें नागरिक टोल फ्री नंबर 112 पर दर्ज करा सकेंगे।
• कानून व्‍यवस्‍था बिगाड़ने वालों के विरूद्ध सख्‍त कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की जायेगी।
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