हत्या करने के आरोपी पति और सास को उम्रकैद की सजा

Thursday, February 27, 2025 - 22:52
Updated: 2 years ago
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जौनपुर।न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शारिक सिद्दिकी की अदालत ने मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोपी पति व सास को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा शंकर लाल यादव निवासी ग्राम कौलापुरनंद पट्टी  थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ने मुंगरा बादशाहपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन गीता की शादी 6-7 वर्ष पूर्व कृष्ण कुमार यादव निवासी भीखपुर भुसौला थाना मुंगरा बादशाहपुर के साथ हुई थी। जिसमें उसकी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया गया था किंतु शादी के बाद से ही पति, सास व पारसनाथ, राम पदारथ तथा मिठाई लाल उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बहन ने फोन करके बताया कि ससुराल वाले 2 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं और न देने पर जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं।

 4 दिसंबर 2016 को बहन के ससुर ने मुंबई से फोन करके बताया कि तुम्हारी  बहन जल गई है और स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में भर्ती है। अस्पताल पहुंचने पर बहन गीता ने बताया कि उसके पति कृष्ण कुमार और सास रामरती देवी ने मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे और उसके 3 वर्षीय पुत्र अभिनव को जला दिया। अभिनव की घटना वाले दिन ही रात 1:00 बजे अस्पताल में मृत्यु हो गई, जबकि गीता की मृत्यु 16 दिसंबर 2016 दौरान इलाज स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में हुई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए पति कृष्ण कुमार यादव को आजीवन कारावास व 70000 रुपए अर्थदंड से तथा सास रामरती देवी को आजीवन कारावास व ₹25000 अर्थदंड से दंडित किया है। ‎

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Upendra Kumar Singh

Jaunpur Uttar Pradesh

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