संपत्ति विरूपण कार्य में लापरवाही बरतने पर सचिव ग्राम पंचायत बरोद जपं आरोन को किया गया निलंबित

Thursday, October 12, 2023 - 20:29
Updated: 3 years ago
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गुना। मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा ग्राम पंचायत आरोन क्षेत्र में नल-जल योजना की टंकी पर संपत्ति विरूपण का कार्य कराये जाने में लापरवाही बरतने पर एक कर्मचारी को निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। 
मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरोन के प्रतिवेदन के आधार पर सचिव, ग्राम पंचायत बरोद, जनपद पंचायत आरोन ब्रजेशसिंह रघुवंशी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 आदर्श आचरण संहिता लागू होने के तत्काल बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र में नल-जल योजना की टंकी पर संपत्ति विरूपण का कार्य कराये जाने में लापरवाही बरती गयी। जिसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। निलंबन अवधि में ब्रजेशसिंह रघुवंशी का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत गुना रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

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