संजय कपूर संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट का दखल, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ करेंगे मध्यस्थता
दिवंगत उद्योगपति Sanjay Kapoor की मौत के बाद उनकी संपत्ति और फैमिली ट्रस्ट को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। लंबे समय से अदालतों में चल रही इस कानूनी लड़ाई को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश D. Y. Chandrachud को मध्यस्थ नियुक्त किया है।
अदालत ने कहा कि यदि यह मामला इसी तरह न्यायालयों में चलता रहा तो समाधान में कई दशक लग सकते हैं। ऐसे में परिवार के सभी पक्षों को आपसी बातचीत और समझौते के जरिए विवाद खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए परिवार के सभी संबंधित पक्षों ने अपनी सहमति भी दे दी है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी व्यक्ति इस विवाद को लेकर मीडिया में बयान नहीं देगा और न ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कोई टिप्पणी करेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की है।
### क्या है पूरा मामला?
यह विवाद संजय कपूर की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति, फैमिली ट्रस्ट और विरासत के अधिकारों को लेकर शुरू हुआ। उनकी मां Rani Kapoor ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फैमिली ट्रस्ट को रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह ट्रस्ट उनकी जानकारी और अनुमति के बिना बनाया गया था और इसके जरिए परिवार की संपत्तियों तथा विरासत पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई।
रानी कपूर ने अदालत से यह भी मांग की है कि अंतिम फैसला आने तक संपत्तियों के ट्रांसफर और बिक्री पर रोक लगाई जाए, ताकि यथास्थिति बनी रहे और किसी भी पक्ष को नुकसान न पहुंचे।
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