वोडाफोन-आइडिया की AGR रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा
नई दिल्ली (आरएनआई) दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वोडाफोन-आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। वोडाफोन-आइडिया ने साल 2016-17 तक के अतिरिक्त एजीआर को रद्द करने की मांग और इस संबंध में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने दूरसंचार कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका पर विचार के लिए अगले शुक्रवार की तारीख तय की।
कंपनी ने 8 सितंबर को एक नई याचिका दायर कर दूरसंचार विभाग (DoT) को 3 फरवरी, 2020 के 'कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों' के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 तक की अवधि के सभी AGR बकाया का 'व्यापक पुनर्मूल्यांकन और समाधान' करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस साल की शुरुआत में, भारती एयरटेल और वोडाफ़ोन आइडिया सहित दूरसंचार कंपनियों को झटका देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2021 के आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उनके द्वारा देय AGR बकाया की गणना में कथित गलतियों को सुधारने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
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