विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अयोग्यता के फैसले पर WFI को कोर्ट की फटकार
भारतीय महिला पहलवान Vinesh Phogat को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को फटकार लगाई है। साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि विनेश फोगाट को आगामी एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति सुनिश्चित की जाए।
मुख्य न्यायाधीश D. K. Upadhyaya और न्यायमूर्ति Tushar Rao Gedela की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि खिलाड़ियों के अधिकारों और उनके करियर से जुड़े मामलों में खेल संस्थाओं को पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि चयन और अयोग्यता से जुड़े फैसलों में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रूप से कहा कि विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के चयन ट्रायल्स में भाग लेने से रोका नहीं जाना चाहिए। अदालत का मानना था कि किसी खिलाड़ी को बिना पर्याप्त कारण और उचित सुनवाई के अवसर के बाहर करना उसके करियर पर गंभीर असर डाल सकता है।
यह मामला उस समय सामने आया जब विनेश फोगाट को कथित रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था। कोर्ट के इस फैसले को पहलवान के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। साथ ही यह फैसला खेल संघों की कार्यप्रणाली और खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर भी अहम माना जा रहा है।
अब इस मामले में सभी की नजरें आगामी चयन ट्रायल्स और भारतीय कुश्ती महासंघ की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।
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