लोकसभा में पेश हुआ अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक; कांग्रेस ने कहा- ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

भारत के प्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए आज लोकसभा में 'अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025' पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह बिल सदन में पेश किया। जिसका कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से विरोध किया गया।

Tuesday, March 11, 2025 - 15:35
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लोकसभा में पेश हुआ अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक; कांग्रेस ने कहा- ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली (आरएनआई) केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में आप्रवासन और विदेशी नागरिकों के भारत में आने से संबंधित प्रावधान वाला विधेयक पेश किया। विपक्ष के कुछ सदस्यों के विरोध के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 'अप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक, 2025' पेश किया गया।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नियमों का हवाला देते हुए विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को वापस लिया जाए या फिर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा जाए ताकि इस पर गहन विचार-विमर्श किया जा सके। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी नियमों का हवाला देते हुए विधेयक को प्रस्तुत किए जाने का विरोध किया।

इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विपक्ष की ओर से विधायी क्षमता पर सवाल उठाया गया है, लेकिन यह विधेयक सदन की क्षमता के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में आता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी विदेशी के प्रवेश या प्रस्थान का आदेश देना सरकार का संप्रभु अधिकार है। उनका कहना था कि चार अधिनियमों-पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त कर एक व्यापक अधिनियम बनाया जा रहा है।

इस विधेयक का उद्देश्य भारत में आने और जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता को स्पष्ट करना, केंद्र सरकार को कुछ विशेष अधिकार देना और विदेशी नागरिकों के वीजा, रजिस्ट्रेशन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को विनियमित करना है।

भारत में आने और जाने वालों के लिए पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता तय की जाएगी।
विदेशियों के वीजा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को नए सिरे से तय किया जाएगा।
केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार दिए जाएंगे।

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार (10 मार्च) से शुरू हुआ है और यह 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा होगी।

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