राधिका दूध डेयरी एवं सांवरिया दूध डेयरी के विरूद्ध किया गया जुर्माना अधिरोपित

गुना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में श्री राम इण्ड्स्ट्रीज इण्डस्ट्रीयल एरिया गुना से दूध, मावा, घी, पनीर, अरि‍हन्त नमकीन इण्ड‍स्ट्री्यल एरिया गुना से नमकीन, बेसन, मिर्च, तेल, नवनीत फूड्स से टोस्ट, मैदा,शक्कर, राज श्री स्वीट्स से रसगुल्ला‍, घी, मावा, गुलाब जामुन, कृष्णा इण्डस्ट्रीज बिलौनिया से पैक्ड से खुले तेल के सैम्पल जांच हेतु भरे

Thursday, February 29, 2024 - 20:08
Updated: 3 years ago
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राधिका दूध डेयरी एवं सांवरिया दूध डेयरी के विरूद्ध किया गया जुर्माना अधिरोपित

गुना (आरएनआई) मुख्य सचिव द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु ग्वालियर चंबल संभाग में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशन पर जिले में गठित खाद्य सुरक्षा अधिकारी जॉच दलों द्वारा गुना जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों से दिनांक 27 फरवरी 2024 को खाद्य पदार्थो के 29 सैम्पल जॉंच हेतु लिये गये है। 
सैंपलिंग कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्व एवं पुलिस दल की संयुक्त टीम द्वारा गुना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में श्री राम इण्ड्स्ट्रीज इण्डस्ट्रीयल एरिया गुना से दूध, मावा, घी, पनीर, अरि‍हन्त नमकीन इण्ड‍स्ट्री्यल एरिया गुना से नमकीन, बेसन, मिर्च, तेल, नवनीत फूड्स से टोस्ट, मैदा,शक्कर, राज श्री स्वीट्स से रसगुल्ला‍, घी, मावा, गुलाब जामुन, कृष्णा इण्डस्ट्रीज बिलौनिया से पैक्ड से खुले तेल के सैम्पल जांच हेतु लिये गये। 
टीम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल द्वारा बनाये गये फ्लाइंग स्कॉट के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा, कमलेश दियावर, श्रीमती वर्षा व्यास, श्रीमती वैशाली सिंह के साथ खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला गुना के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन, रवि शिवहरे एवं लखन लाल कोरी भी उपस्थित रहे। उक्त नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। 
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा जागरूकता अभियान के अंतर्गत सीएम राइस स्कूल एवं कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल सदर बाजार गुना में स्कूली छात्र- छात्रों को चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थो दाल, मसाले, दूध एवं दुध उत्पादों के बारे में मिलावट की पहचान करने के सरल तरीके बताये गये।  
एडीएम न्यायालय द्वारा फर्म राधिका दूध डेयरी म्याना का दूध एवं दही अवमानक पाये जाने पर राशि 25,000 रूपये, सांवरिया दूध डेयरी का दूध अवमानक पाये जाने पर राशि 20,000 रूपये एवं रमेश चन्द्रा श्री नन्दृल जैन सुभाष चौक कुंभराज का घी अवमानक पाये जाने पर राशि 40,000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच एवं नमूना कार्यवाही जारी है।

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