रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्ती, गुना में प्रशासन की कार्रवाई
गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशानुसार जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में शहर क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई।
तहसीलदार गुना शहर जी.एस. बैरवा ने बताया कि दिनांक 11 मार्च 2026 को रात्रि लगभग 9:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि संजोग गार्डन, गुना में डीजे तेज ध्वनि में बजाया जा रहा है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, जहां डीजे को तेज आवाज में बजता पाया गया। इसके बाद डीजे को तत्काल बंद कराया गया। उक्त डीजे वाहन क्रमांक MP07 GA 2072 पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे उपकरण जब्त कर कैंट थाना पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे अथवा तेज ध्वनि वाले उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन करें, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया गया है।
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